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31 तक पंजीयन नहीं, तो आपकी कॉलोनी हो जाएगी अवैध
उज्जैन | रेरा एक्ट के तहत जिले में अभी तक 49 बिल्डर्स/कॉलोनियां पंजीकृत हुए हैं। अब पंजीयन करवाने के लिए चार दिन शेष हैं, उसके बाद कॉलोनियां अवैध हो जाएगी। रेरा प्राधिकरण के चेयरमैन अंटोनी डिसा ने कहा लोग प्लॉट या मकान खरीदने से पहले बिल्डर का रेरा नंबर अवश्य देखें। बिना रेरा नंबर वाले प्रोजेक्ट, कॉलोनी अवैध होने के कारण उनमें आवंटी, ग्राहक के अधिकार सुरक्षित नहीं हैं।