- श्री महाकालेश्वर मंदिर में एंट्री का हाईटेक सिस्टम हुआ लागू, RFID बैंड बांधकर ही श्रद्धालुओं को भस्म आरती में मिलेगा प्रवेश
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- भस्म आरती: भांग, चन्दन और मोतियों से बने त्रिपुण्ड और त्रिनेत्र अर्पित करके किया गया बाबा महाकाल का दिव्य श्रृंगार!
- Ujjain: बैकुंठ चतुर्दशी आज, गोपाल मंदिर पर होगा अद्भुत हरि-हर मिलन; भगवान विष्णु को जगत का भार सौंपेंगे बाबा महाकाल
- भस्म आरती: रजत सर्प, चंद्र के साथ भांग और आभूषण से किया गया बाबा महाकाल का दिव्य श्रृंगार, श्रद्धालुओं ने लिया भगवान का आशीर्वाद
31 तक पंजीयन नहीं, तो आपकी कॉलोनी हो जाएगी अवैध
उज्जैन | रेरा एक्ट के तहत जिले में अभी तक 49 बिल्डर्स/कॉलोनियां पंजीकृत हुए हैं। अब पंजीयन करवाने के लिए चार दिन शेष हैं, उसके बाद कॉलोनियां अवैध हो जाएगी। रेरा प्राधिकरण के चेयरमैन अंटोनी डिसा ने कहा लोग प्लॉट या मकान खरीदने से पहले बिल्डर का रेरा नंबर अवश्य देखें। बिना रेरा नंबर वाले प्रोजेक्ट, कॉलोनी अवैध होने के कारण उनमें आवंटी, ग्राहक के अधिकार सुरक्षित नहीं हैं।